छत्तीसगढ़

राहुल गांधी की संसद में वापसी पर भाजपा ने कसा तंज, कहा- मनोरंजन वापस आ गया

Nishikant Dubey's sarcasm on Rahul Gandhi's return to Parliament

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई। इसी पर कटाक्ष करते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि चलो मनोरंजन वापस आ गया। गौरतलब है, ‘मोदी सरनेम’ मामले में सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक के बाद लोकसभा सचिवालय ने सदस्यता बहाल कर दी। बता दें, राहुल गांधी वायनाड से सांसद है। लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद सोमवार को राहुल गांधी संसद में पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया तो वहीं भाजपा नेताओं ने तंज कसे।

दरअसल, संसद के बाहर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे से पत्रकारों ने सवाल किया कि राहुल गांधी ने कई बार कहा है कि सदन में कहने को उनके पास बहुत कुछ है। इस पर दुबे ने कहा कि मनोरंजन वापस आ गया है। अच्छा होगा कि हम और आप इसका मजा लें।

सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी संसद पहुंचे। इस दौरान विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A के नेताओं ने संसद भवन परिसर में लगाए राहुल गांधी के समर्थन और विपक्षी एकता के नारे। वहीं, लोकसभा से पास होने के बाद आज संसद के उच्च सदन राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पेश किया जाएगा।  

सदस्यता बहाल होने पर बोले सुशील मोदी 
राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली पर भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा कि वह (राहुल गांधी) अभी भी आरोप मुक्त नहीं हुए हैं और सिर्फ़ उनकी सजा पर रोक लगी है। कोर्ट में उनकी याचिका अभी भी लंबित है और यह एक सामान्य प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि राहुल गांधी की टिप्पणी सही नहीं थी। सुशील मोदी ने कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 

टिप्पणियों को हटाने की मांग 
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आज लोकसभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणियों के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि नियम 380 के तहत दुबे की टिप्पणियों को पूरी तरह से हटा दिया जाए और इस बात की जांच की जाए कि इस तरह के आरोप को रिकॉर्ड पर लाने की अनुमति कैसे दी गई। 

यह है मामला 
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिल गई है। कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में कांग्रेस नेता की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी थी। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई।