मुंबई : महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को शुक्रवार(11 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दो महीने के लिए जमानत दे दी. कोर्ट ने मलिक को ये बेल स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को देखते हुए दी है.
ईडी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता नवाब मलिक को जमानत देने का विरोध नहीं किया. मलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में फरवरी 2022 से कैद में है.