छत्तीसगढ़

नूंह हिंसा : भड़काऊ भाषण कोई भी पक्ष दे, हम…, नूंह हिंसा के बाद मुस्लिम समुदाय के बहिष्कार के मामले में सुनवाई के दौरान बोला SC

नईदिल्ली : हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद मुस्लिम समुदाय के आर्थिक बहिष्कार के आह्वान के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार (18 अगस्त) को सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए टल गई.

सुनवाई के दौरान एक वकील ने केरल में मुस्लिम लीग की रैली में हिंदुओं के खिलाफ नारे की जानकारी दी. कोर्ट ने इस पर कहा कि भड़काऊ भाषण कोई भी पक्ष दें, हम उसे उतनी ही गंभीरता से लेंगे.

मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने की. खन्ना ने कहा कि कोई भी हेट स्पीच देने में शामिल होगा तो हम उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करेंगे. 

नूंह में हिंसा कैसे शुरू हुई?
नूंह में 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद की यात्रा पर भीड़ के पथराव किए जाने के बाद हिंसा भड़क गई थी. इसकी आग गुरुग्राम सहित आसपास के एरिया में फैल गई थी. इसमें दो होम गार्ड और एक मौलवी सहित छह लोगों की जान गई थी. 

हरियाणा सरकार ने क्या कहा?
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार (17 अगस्त) को कहा कि नूंह हिंसा मामले में जांच जारी है. इसमें शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. हम कार्रवाई कर रहे हैं.