गौरेला-पेंड्रा-मरवाही : गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले में अपनी 10 साल की बेटी से रेप करने वाले दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एडीजे पेंड्रा रोड ने सजा का ऐलान किया। मामला गौरेला थाना क्षेत्र के गुम्माटोला गांव का है।
जानकारी के मुताबिक, 22 जुलाई को बच्ची के दादा ने अपने बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उनकी बहू 7-8 साल पहले पति से परेशान होकर घर छोड़कर चली गई थी और अब उसने किसी और से शादी कर ली है। वहीं पोती उनके साथ रहती है। लेकिन उनका बेटा अपनी ही 10 साल की बेटी का लगातार यौन शोषण कर रहा है।
दादा की शिकायत पर पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची ने पूछताछ में बताया कि उसका पिता शराब पीकर उसके साथ अक्सर मारपीट करता था। साथ ही उसके साथ गंदा काम करता था। इसकी जानकारी उसने अपने दादा को दी, तब जाकर दादा ने मामला दर्ज कराया।
इस मामले में एडीजे पेंड्रा रोड किरण थवाइत ने फैसला सुनाते हुए इसे मानवता को शर्मसार करने वाला मामला ठहराया। आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए उसे मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नगाइच ने की।