छत्तीसगढ़

लालू यादव तो बैडमिंटन खेल रहे, कपिल सिब्बल की किडनी ट्रांसप्लांट वाली दलील पर CBI ने उठाया सवाल

नई दिल्ली। सीबीआई ने शुक्रवार को चारा घोटाले में दोषी करार राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को जमानत दिए जाने पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जमानत पचास फीसद सजा काट लेने के आधार पर दी गई है, लेकिन एक मामले की सजा को दूसरे मामले में कैसे गिना जा सकता है।

सीबीआई ने कहा कि यह कानूनी सवाल इस मामले में शामिल है और कोर्ट को इस पर विचार करने की जरूरत है। लेकिन कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 अक्टूबर तक टालते हुए कहा कि आज शुक्रवार को मामले पर सुनवाई कर पाना संभव नहीं है।

सीबीआई ने लालू के जमानत को दी चुनौती

चारा घोटाले के चार मामलों में लालू प्रसाद यादव को सजा हो चुकी है और उन्हें झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिली हुई है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर लालू प्रसाद को जमानत दिए जाने को चुनौती दी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और एमएम सुंद्रेश की पीठ के समक्ष मामला सुनवाई पर लगा था। पीठ ने मामले के अचानक शुक्रवार को सुनवाई पर लगने पर कहा कि यह कैसे अचानक लग गया।

मामले को नॉन मिसलेनियस डे के दिन लगाना चाहिए: कोर्ट

पीठ ने कहा कि इस मामले को किसी नॉन मिसलेनियस डे यानी उस दिन सुनवाई पर लगाना चाहिए जिस दिन नये केसों की सुनवाई का दिन जिसे मिसलेनियस डे कहते हैं जैसे सोमवार और शुक्रवार, न हो। कोर्ट ने कहा कि यह मामला नियमित सुनवाई के दिन लगना चाहिए।

तभी सीबीआइ की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि उन्होंने इस मामले को जल्दी सुनवाई पर लगाने के लिए चीफ जस्टिस के समक्ष मेंशन किया था, लेकिन पीठ ने कहा कि आज इस मामले पर सुनवाई होना संभव नहीं है।

किडनी ट्रांसप्लांट मरीज को जेल में रखना सही नहीं: कपिल सिब्बल

सीबीआई की ओर से वकील अरविंद कुमार शर्मा भी पेश हुए। मामले में लालू प्रसाद की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि लालू प्रसाद 42 महीने की जेल काट चुके हैं। जमानत मिलने और सजा निलंबित होने के बाद उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है। ये किडनी ट्रांसप्लांट मरीज को जेल में रखना चाहते हैं। इस पर सीबीआई के वकील एसवी राजू ने कहा कि वह बैडमिंटन खेल रहे हैं।कोर्ट ने मामले की सुनवाई टालते हुए कहा कि वह इस पर 17 अक्टूबर को सुनवाई करेंगे। लेकिन सीबीआई के वकील एसवी राजू ने जल्दी सुनवाई पर जोर देते हुए कहा कि इस मामले में कानून का एक छोटा सा सवाल शामिल है जिस पर सुनवाई की जरूरत है।

लालू सजा की आधी जेल काट चुके हैं

उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद को जमानत दिए जाने का आदेश गलत है। कोर्ट ने कहा कि वह मामले पर 17 अक्टूबर को सुनवाई करेगा तभी वे अपनी दलीलें रखें। लालू प्रसाद को अभी तक चारा घोटाले के चार मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है।

झारखंड हाई कोर्ट ने 17 अप्रैल 2021 को दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये धोखाधड़ी से निकालने के मामले में इस आधार पर जमानत दे दी थी कि लालू सजा की आधी जेल काट चुके हैं। वे दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से जुड़े धोखाधड़ी के चार मामलों में जमानत पर हैं। सीबीआई ने जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए इसे रद करने की मांग की है।