छत्तीसगढ़

लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को दिल्ली में रहने की मिली इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए दी छूट

नईदिल्ली : उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है. कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दिल्ली में रहने की अनुमति दे दी. उन्हें बीमार मां और बेटी का ध्यान रखने के लिए छूट मिली है. साथ ही अदालत ने मीडिया में कोई भी बयान न देने की शर्त भी रखी है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आशीष को अंतरिम जमानत देते हुए शर्त रखी थी कि वो यूपी या दिल्ली में नहीं रह सकते. हालांकि कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में एंट्री पर बैन को बरकरार रखा है. बता दें कि साल 2021 में गाड़ी से कुचल कर हुई किसानों की हत्या के मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मुख्य आरोपी हैं. 1 साल से ज़्यादा समय जेल में रहने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 25 जनवरी को अंतरिम जमानत दी थी. 

सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच कर रही एसआईटी को भंग कर दिया था. सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने एसआईटी को भंग करने का आदेश देते हुए कहा कि अगर एसआईटी को फिर से गठित करने की जरूरत महसूस होगी तो इस संबंध में उचित आदेश पारित कर दिया जाएगा.

क्या है मामला?

दरअसल, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या के दौरे के विरोध में लखीमपुर खीरी के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. इसी दौरान एक एसयूवी ने विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचल दिया. जिसमें चार किसानों की मौत हो गई. इसके बाद गुस्साए लोगों ने एसयूवी के ड्राइवर और बीजेपी के दो कार्यकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. इस हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हुई थी.

घटना को लेकर विपक्ष और किसान संगठनों ने जमकर हंगामा किया. मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने बीती 11 जुलाई को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, जिसे 26 सितंबर तक बढ़ा दिया था.