छत्तीसगढ़

अब सात अक्तूबर तक बदल और जमा कर सकेंगे दो हजार के नोट, आरबीआई ने बढ़ाई तारीख

नईदिल्ली : दो हजार रुपये के पुराने नोट को बदलवाने और जमा की आखिरी तारीख को बढ़ाकर सात अक्तूबर कर दिया गया है। अभी तक इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2023 थी। बता दें कि कुछ महीनों पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दो हजार रुपये के नोटों को वापस लेने का एलान किया था।

बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 19 मई, 2023 तक प्रचलन में में रहे ₹3.56 लाख करोड़ रुपये के ₹2000 के बैंक नोटों में से ₹3.42 लाख करोड़ रुपये के नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं। 29 सितंबर को कारोबार की समाप्ति के बाद केवल 0.14 लाख करोड़ रुपये ही चलन में रह गए हैं। इस प्रकार, 19 मई 2023 को प्रचलन में रहे ₹2000 बैंक नोटों का 96% अब बैंकों में वापस आ गया है।

आरबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आठ अक्तूबर 2023 से बैंक शाखाओं में दो हजार के नोटों को जमा लेना और बदलना बंद कर दिया है। आठ अक्तूबर के बाद आरबीआई के 19 इश्यू दफ्तरों में एक बार में 20 हजार रुपये तक के 2000 के नोट बदले जा सकेंगे। 

आठ अक्तूबर के बाद केवल आरबीआई के 19 इश्यू दफ्तरों के माध्यम से दो हजार के बचे नोटों को अपने खातों में जमा किया जा सकेगा। लोग दो हजार के नोट डाक विभाग से भी आरबीआई के 19 इश्यू दफ्तरों को भेज सकते हैं। ये नोट का मूल्य संबंधित व्यक्ति के खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा I

आरबीआई की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि सात अक्तूबर के बाद भी 2000 रुपये के बैंक नोट वैध बने रहेंगे। अदालतें, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, सरकारी विभाग या पब्लिक अथॉरिटी जांच या कार्यवाही के दौरान जब जरूरत होगी बिना किसी सीमा के केंद्रीय बैंक के 19 आरबीआई निर्गम कार्यालयों में से किसी में भी 2000 रुपये के बैंक नोट जमा कर सकेंगे।