बेमेतरा । बेमेतरा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम खैरी (मोहरंगिया नाला मरघट के पास) में 13-14 दिसंबर 2022 को हुई युवक की हत्या मामले में दो दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। बेमेतरा जिला कोर्ट के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने प्रकरण पर फैसला सुनाते हुए आरोपी राहुल साहू पिता रामकुमार साहू, 18 वर्ष व शेषकुमार साहू उर्फ साजन पिता दिनेश साहू, 18 वर्ष दोनों निवासी ग्राम जमकुही (बछेरा) थाना व जिला मुंगेली को धारा 302, 34 के अपराध में आजीवन कारावास और एक हजार-एक हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।
घटना को लेकर बताया गया 13-14 दिसंबर 2022 की मध्य रात में ग्राम खैरी स्थित मोहरंगिया नाला मरघट के पास नवागढ़ थाना क्षेत्र में आरोपी राहुल साहू और शेष कुमार साहू उर्फ साजन एक नाबालिग के साथ मिलकर मृतक आनंद साहू को शराब में नशीली गोली खिलाकर उसे चाकू, ईंट-पत्थर से उसके गले और सिर पर तबाड़तोड़ वार किए, जिससे आनंद साहू की मौत हो गई। मृतक के शव को उन्होंने नाले के किनारे फेंक दिया। महेश निषाद नामक एक व्यक्ति को फंसाने के मकसद से उसके नाम का पर्चा व पुलिस विरोधी बातें लिखकर घटनास्थल के आसपास फेंका था। इस मामले में पुलिस की जांच में राहुल साहू, शेषकुमार साहू व एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपी राहुल व शेषकुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है।