छत्तीसगढ़

सत्येंद्र जैन की याचिका पर कल सुनवाई, मनी लॉन्ड्रिंग केस में नियमित जमानत के लिए लगाई है अर्जी

नईदिल्ली : दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज धनशोधन के एक मामले में उनकी जमानत याचिका पर उच्चतम न्यायालय सोमवार को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ सत्येंद्र जैन और सह आरोपी अंकुश जैन की याचिका पर सुनवाई जारी रखेगी।

सत्येंद्र जैन ने निचली अदालत से लीं 16 तारीखें: ईडी
शीर्ष अदालत ने 25 सितंबर को जैन की अंतरिम जमानत की अवधि नौ अक्तूबर तक बढ़ाते हुए उनसे कहा था कि वह सर्वोच्च न्यायालय में लंबित कार्यवाही को मामले की सुनवाई में देरी का जरिया न बनाएं।प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि आप नेता इस आधार पर निचली अदालत में बार-बार स्टे की मांग कर रहे थे कि उनकी जमानत याचिका शीर्ष अदालत में लंबित है। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि जैन ने निचली अदालत से 16 तारीखें ली हैं। 

25 सितंबर तक बढ़ी थी सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत
उच्चतम न्यायालय ने 26 मई को जैन को रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है। अदालत ने 12 सितंबर को मामले में जैन की अंतरिम जमानत 25 सितंबर तक बढ़ा दी थी।

30 मई को गिरफ्तार किए गए थे आप नेता
ईडी ने आप नेता को उनसे कथित रूप से जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धनशोधन के आरोप में पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था। ईडी ने जैन को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया था। सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में निचली अदालत ने छह सितंबर, 2019 को उन्हें नियमित जमानत दे दी थी।

  

कल अमानतुल्ला खान की याचिका पर भी शीर्ष अदालत में सुनवाई
सर्वोच्च न्यायालय कल आप के विधायक अमानतुल्ला खान की उस याचिका पर भी सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने खुद को खराब चरित्र का घोषित करने के दिल्ली पुलिस के फैसले को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ अमानतुल्ला खान की उस याचिका पर सुनवाई करेगी जिसमें पुलिस के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। शीर्ष अदालत ने खान की याचिका पर तीन जुलाई को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था।