अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और नेता संजय सिंह को झटका लगा है।
गुजरात हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को जारी किए गए समन पर रोक लगाने से गुरुवार को इनकार कर दिया। ट्रायल कोर्ट द्वारा पहले जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग वाली उनकी सामान्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति जेसी दोशी ने गुरुवार को गुजरात विश्वविद्यालय और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और मामले की विस्तृत सुनवाई 3 नवंबर को तय की।