छत्तीसगढ़

सौम्या विश्वनाथन को 7 नवंबर को मिलेगा इंसाफ, आज टली सुनवाई, 15 साल पहले कर दी गई थी हत्या

नईदिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में साकेत कोर्ट गुरुवार को एक ब्रॉडकॉस्ट पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के दोषियों की सजा का ऐलान अब अगले महीने 7 नवंबर को होगा. सौम्या की 30 सितंबर, 2008 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. दिल्ली कोर्ट में पहले दोनों पक्षों के वकील सजा पर जिरह करेंगे और उसके बाद जज उनके कातिलों की सजा का ऐलान करेंगे.

साकेत कोर्ट में अगली सुनवाई में दोषियों की सज़ा पर बहस होगी.कोर्ट ने दोषियों के वकील को हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया. दिल्ली पुलिस ने मामले में कोर्ट में दोषियों की संपत्ति और जेल में उनके बर्ताव  को लेकर हलफनामा दाखिल किया. दिल्ली पुलिस के हफलनामा की कॉपी दोषियों के वकील को दी गई है.

बीती सुनवाई के दौरान जब सौम्या के माता-पिता से बात की तो उन्होंने कहा, ‘हमें न्याय पाने में 15 साल लग गए, हम चाहेंगे कि मेरी बेटी के कातिलों को उम्र कैद मिले जिससे जिस तकलीफ से हम गुजरे उसी तकलीफ का उनको भी एहसास हो.’

‘हम पूरी रात सो नहीं सके’
सौम्या विश्वनाथन के बूढ़ी मां माधवी विश्वनाथन ने कहा, जिस दिन मेरी बेटी के कातिलों को दोषी दिया जाना था उससे एक रात पहले हम सो नहीं सके, हम चाहते हैं कि ये फैसला मिसाल बने, क्योंकि अगर मेरी बेटी के दोषी बेगुनाह करार दिए जाते तो ये न्याय के सिद्धांत को चोट पहुंचाता लेकिन इस फैसले से लोगों की न्याय में आस्था और गहरी होगी. उन्होंने आगे कहा, मेरी बेटी अब वापस तो आ नहीं सकती लेकिन उसके दोषियों को सजा मिलने से उनके मन को कुछ शांति तो मिलेगी.

अदालत ने इस आधार पर ठहराया दोषी
अदालत ने इस मामले में चार आरोपियों  रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को सौम्या की हत्या के लिए दोषी पाया है और उनके खिलाफ मकोका के तहत सजा सुनाई है. अदालत ने कहा, ये चारों आरोपी बिना किसी संदेह के दोषी पाए गये हैं.

पांचवें आरोपी अजय सेठी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 411 (बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना) और मकोका प्रावधानों के तहत संगठित अपराध को अंजाम देने, सहायता करने या जानबूझकर इसे बढ़ावा देने और संगठित अपराध की आय प्राप्त करने की साजिश रचने के लिए दोषी पाया है.