छत्तीसगढ़

मंगलुरु ब्लास्ट : प्रेशर कुकर विस्फोट मामले में एनआईए की चार्जशीट, गलती से रास्ते में फटा आईईडी, मंदिर में लगाने की थी साजिश

बेंगलुरु। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पिछले साल नवंबर में कर्नाटक के मंगलुरु में हुए प्रेशर कुकर विस्फोट में दो आरोपियों के खिलाफ बुधवार को चार्जशीट दायर की। इस विस्फोट की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट (IS) ने ली थी।

एनआईए के मुताबिक, मोहम्मद शारिक नामक आतंकी एक ऑटो रिक्शा में प्रेशर कुकर आईईडी ले जा रहा था जब 19 नवंबर, 2023 को उसमें विस्फोट हो गया। उसने हिंदू समुदाय के बीच आतंक पैदा करने के उद्देश्य से मंगलुरु के कादरी मंजुनाथ मंदिर में आईईडी लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन कम तीव्रता का आईईडी होने की वजह से गलती से वह रास्ते में ही फट गया।

बकौल एएनआई, 23 नवंबर, 2022 को हुए विस्फोट को लेकर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120बी, 307 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3,4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

आतंकियों की क्या थी योजना?

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मोहम्मद शारिक को एनआईए ने जुलाई 2023 में उसके सह-आरोपी सैयद शारिक के साथ गिरफ्तार किया था। एनआईए ने बुधवार को दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाते हुए चार्जशीट दाखिल दिया।

एनआई की जांच के मुताबिक, शारिक और सैयद ने एक ऑनलाइन हैंडलर की मदद से खिलाफत (शरिया कानून) स्थापित करने की साजिश के तहत विस्फोट की योजना बनाई थी।