कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को सोमवार (22 अप्रैल) को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा. अदालत ने सरकार के जरिए प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 2016 स्टेट-लेवल टेस्ट के माध्यम से भर्ती हुए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है. सरकार के इस फैसले के साथ राज्य में एक साथ 25 हजार से ज्यादा टीचर्स को नौकरी गंवानी पड़ी है.
दरअसल, पश्चिम बंगाल में 2016 में हुई स्कूल भर्तियों में अनियमितता देखने को मिली थी. इसके बाद याचिकाओं और अपीलें दायर कर अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था. स्कूल भर्ती घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) में पदों पर रहे कुछ पदाधिकारियों को गिरफ्तार भी किया था. वहीं, अदालत ने स्कूल भर्ती घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जांच का आदेश भी दिया है.
बंगाल में एक साथ गई 25000 टीचर्स की नौकरी
कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस देबांग्सु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की एक खंडपीठ ने स्कूल में नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का फैसला सुनाया. अदालत के इस फैसले के साथ ही राज्य में एक साथ 25,753 टीचर्स की नौकरी चली गई है. हालांकि, अदालत की तरफ से ममता सरकार को आदेश दिया गया है कि वह छह हफ्तों के भीतर सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी को लौटाए.