छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ : धान नहीं उठाने वाले मिलर्स पर कार्रवाई शुरू, 28 धान खरीदी केंद्र के प्रभारी और प्रबंधकों को नोटिस जारी

गरियाबंद। उपार्जन केंद्रों से धान नहीं उठाने वाले मिलर्स पर अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है. धान उठाव को लेकर जिला प्रशासन ने 28 धान खरीदी केंद्र के प्रभारी और प्रबंधकों को नोटिस जारी किया है. इन केंद्रों से 1576 मेट्रिक टन धान का उठाव नहीं हुआ है. इसको लेकर कलेक्टर ने 10 दिन के भीतर धान का उठाव करने के सख्त निर्देश दिए हैं. अगर धान उठाव में कोताही बरती गई तो मिलर्स पर कार्रवाई की जाएगी.

दरअसल, कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल के निर्देशन में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में शेष धान के निराकरण अपने अंतिम चरणों में है. जिले के 90 उपार्जन केंद्रों में से 62 उपार्जन केंद्रों का धान शत-प्रतिशत उठाव कर निरंक किया गया है जबकि अभी भी जिले के 28 उपार्जन केंद्र ऐसे हैं जहां धान उठाव किया जाना शेष है. इस प्रकार कुल 1576 मीट्रिक टन धान उठाव किया जाना शेष है. जिले के शेष बचे धान के निराकरण के लिए अंतरजिला कस्टम मिलिंग की अनुमति राज्य शासन की ओर से प्रदान की गई है.

इसी तारतम्य में धमतरी जिले के मिलर्स द्वारा धान उठाव के लिए डी.ओ. रिक्वेस्ट डाला गया. जिसमें मेसर्स मूर्ति एग्रो इण्डस्ट्रीज, धमतरी एम.ए 599220 द्वारा 3871.00 क्विंटल का फिंगेश्वर समिति के बोरसी उपार्जन केंद्र से धान उठाव के लिए डी.ओ. रिक्वेस्ट डाला गया. उक्त मिलर द्वारा 10 दिवस बीत जाने पर भी धान उठाव नहीं किया गया और ना ही जिला विपणन अधिकारी, जिला गरियाबंद, खाद्य अधिकारी जिला गरियाबंद, उपार्जन केंद्र प्रभारी बोरसी द्वारा किए गए दूरभाष पर समुचित समाधान कारक जवाब प्रस्तुत किया गया. बार-बार धान की गुणवत्ता का प्रश्न उठाता रहा जबकि गुणवत्ता के संबंध में पूर्व में ही सहायक खाद्य अधिकारी राजिम, सहकारिता विस्तार अधिकारी राजिम, शाखा प्रबंधक फिंगेश्वर कनिष्ठ तकनीकी सहायक/गुणवत्ता निरीक्षक के संयुक्त दल द्वारा बोरसी उपार्जन केंद्र के शेष बचे धान का गुणवत्ता परीक्षण कराया गया. जिसमें डैमेज डिस्कलर मात्रा 7.22 प्रतिशत जोकि अनुमत मात्रा से 5 प्रतिशत से 2.22 प्रतिशत अधिक व फारेन मैटर और इमेच्योर ग्रेन्स अनुमत मात्रा से कम पाया गया.

जिला विपणन अधिकारी अमित चन्द्राकर ने अपने वक्तव्य में बताया कि विपणन संघ एवं मिलर्स के मध्य निष्पादित अनुबंध कंडिका 6.1 में स्पष्ट है कि पक्ष क्रमांक-2 अर्थात् मिलर द्वारा डी.ओ. जारी होने के 10 दिवस के भीतर धान का उठाव नहीं किया जाता है तो जितनी मात्रा में धान का उठाव नहीं किया गया है, उतनी मात्रा पर 06 रूपये प्रति क्विंटल की दर से प्रत्येक 7 दिवस के लिए दण्ड अधिरोपित किया जायेगा.

जिला खाद्य अधिकारी सुधीर गुरु ने बताया कि धान के अंतिम निराकरण करने वाले 28 उपार्जन के प्रभारी और उसके प्रबंधकों को नोटिस जारी किया गया है. साथ ही कलेक्टर गरियाबंद के द्वारा मेसर्स मूर्ति एग्रो इंडस्ट्रीज धमतरी एम.ए 599220 के विरूद्ध उपरोक्तानुसार कार्रवाई करने के लिए राज्य शासन और प्रबंध संचालक मार्कफेड को प्रस्ताव भेजा जा चुका है. जिले के शेष धान का निराकरण आगामी 10 कार्य दिवसों में पूर्ण कर लिया जायेगा.