रायपुर। छत्तीसगढ़ कोयला परिवहन लेवी घोटाला मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू (ACB/EOW) ने एक बार फिर से तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है. जिसमें निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई और निलंबित राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी सौम्या चौरसिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है. इन सभी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है.
एसीबी और ईओडब्ल्यू ने तीनों आरोपियो के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं. जिसमें EOW ने सौम्या चौरसिया और परिवार के नाम पर 9 करोड़ 20 लाख रुपये की 29 अचल संपत्ति होने की पुष्टि की है. वर्ष 2021 से 2022 के बीच करोड़ों की संपत्ति खरीदी गई है.
निलंबित IAS रानू साहू पर वर्ष 2015 से 2022 तक करीब 4 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति स्वयं के नाम से और पारिवारिक सदस्यों के नाम से खरीदने का आरोप है. जबकि उनके सेवा में आने के बाद से 2022 तक का कुल वेतन 92 लाख रुपये बताया गया है.
निलंबित IAS समीर बिश्नोई का वर्ष 2010 से 2022 तक का कुल वेतन 93 लाख रुपये करीब इस अवधि में ही उन्होंने अपनी पत्नी प्रीति गोधरा के नाम से 5 करोड़ रुपये की कई अचल संपत्ति क्रय की है. जो कि उनके वेतन से 500 गुना अधिक है.