छत्तीसगढ़

अयोध्या रेप कांड के आरोपी मोईद खान को हाई कोर्ट से झटका, लखनऊ बेंच ने खारिज की जमानत याचिका

अयोध्या: अयोध्या गैंगरेप कांड के मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोईद खान को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सपा नेता मोईन खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. भदरसा गैंगरेप के मामले में मोईद खान और उसका नौकर राजू खान नाबालिग से गैंगरेप के आरोप में जेल में बंद हैं.

इससे पहले सपा नेता मोईद खान के खिलाफ जालसाजी का एक और मामला दर्ज किया गया. पीएनबी के भदरसा शाखा प्रबंधक ने बैंक के साथ जालसाजी के आरोप में मोईद खान के खिलाफ पूराकलंदर थाने में मामला दर्ज कराया है. शिकायत में कहा गया है कि खान ने अब ध्वस्त हो चुके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गलत प्लॉट नंबर देकर पंजाब नेशनल बैंक को एक हॉल और एक कमरा किराए पर दिया था.बता दें कि मोईद खान के अवैध कॉम्प्लेक्स की 67 दुकानों को ध्वस्त करने के लिए तीन बुलडोजर लगाए गए थे. करीब 2 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त किया था. आरोपी मोईद खान ने तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था. इस कॉम्प्लेक्स में एक बैंक की शाखा भी चल रही थी. जिला प्रशासन ने बैंक को नोटिस जारी किया. बैंक को एक दिन पहले ही खाली करा लिया गया था.

बता दें कि अयोध्या गैंगरेप कांड में आरोपी मोईद खान के खिलाफ प्रशासन ने इससे पहले भी कार्रवाई की है. जब उसके बेकरी पर प्रशासन ने पीला पंजा चलाया था. उस दौरान भारी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे थे.ज्ञात हो कि अयोध्या में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार मामले में पुलिस ने मोईद खान और राजू खान को 30 जुलाई को गिरफ्तार किया था. 

पुलिस के अनुसार, दोनों ने नाबालिग के साथ रेप किया. अश्लील वीडियो भी बनाया. घटना का खुलासा तब हुआ जब नाबालिग के गर्भवती होने का खुलासा हुआ. इस मामले में मोईद की गिरफ्तारी और उसके तार समाजवादी पार्टी से जुड़े मिले. इस मामले को लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ. भाजपा ने जहां पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के पुराने बयानों को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा, वहीं अखिलेश ने भी आरोपों का जवाब आरोप लगाकर दिए.