छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: दो मुख्य नगर पालिका अधिकारी निलंबित, बिना स्वीकृति के कराए थे लाखों के कार्य

आर्थिक अनियमितता पर दो सीएमओ निलंबित, बिना स्वीकृति के कराए थे लाखों के कार्य…

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए दो मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को आर्थिक अनियमितता पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबित होने वाले अधिकारियों में महासमुंद नगर पालिका के तत्कालीन सीएमओ टामसन रात्रे और पेण्ड्रा नगर पालिका के सीएमओ कन्हैया लाल निर्मलकर शामिल हैं. 

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से जारी आदेश में पेण्ड्रा नगर पालिका परिषद के तत्कालीन प्रभारी सीएमओ कन्हैया लाल निर्मलकर को पदस्थाना के दौरान वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासकीय बहुउद्देश्यी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं शासकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, पेण्ड्रा के रेनोवेशन कार्य बिना तकनीकी स्वीकृति के कराए गए कार्य में 6 लाख 24 हजार 511 रुपए की अनियमितता का दोषी पाया गया. इसे गंभीर कदाचार और आर्थिक अनियमितता करार देते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर मुख्यालय तय किया गया है.

इसी तरह महासमुंद नगर पालिका के तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी टामसन रात्रे को बिना स्वीकृति 50 लाख रुपए की दवा खरीदी कर गंभीर अनियमितता बरते जाने का दोषी पाया गया है, जिस पर तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर मुख्यालय तय किया गया है.