छत्तीसगढ़

राहुल गांधी को मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी अंतरिम रोक

नईदिल्ली : मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मामले को रद्द करने की मांग वाली गांधी की याचिका पर झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता से भी जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि शिकायत किसी तीसरे पक्ष की ओर से दायर की गई थी और मानहानि के अपराध के मामले में ऐसा करना स्वीकार्य नहीं है. सिंघवी ने पूछा, यदि आप पीड़ित व्यक्ति नहीं हैं, तो आप शिकायत दर्ज करने के लिए प्रॉक्सी कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

वहीं, मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा को नोटिस भेजा है. याचिका में झारखंड हाई कोर्ट के 22 फरवरी 2024 फैसले को चुनौती दी गई है. हाई कोर्ट ने मानहानि मामले को रद्द करने से इनकार किया था. दरअसल, बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी पर गृह मंत्री अमित शाह को हत्यारा कहने का आरोप है.

मामला बीजेपी नेता अमित शाह के बारे में राहुल गांधी द्वारा वर्ष 2018 में कथित अभद्र टिप्पणी से संबंधित है. इसी मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. एमपी एमएलए कोर्ट चाईबासा ने 27 फरवरी 2024 को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नवीन झा की याचिका पर तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था.