छत्तीसगढ़

गोवा के कर्लीज क्लब को गिराने पर SC ने लगाई रोक, यहीं पर सोनाली फोगाट को दी गई थी ड्रग्स

नईदिल्ली I हरियाणा की बीजेपी की नेता और टिकटॉक फेम सोनाली फोगाट की मौत पिछले दिनों गोवा में हुई थी. उनकी मौत से पहले उस रेस्तरां का एक वीडियो फुटेज भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने पार्टी की थी. बताया गया था कि इसी रेस्तरां में उन्हें ड्रग्स दी गई थी. इसी कर्लीज क्लब को गिराने की कार्रवाई शुक्रवार को शुरू की गई थी. प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर लेकर पहुंचा था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है.

शुक्रवार को कर्लीज क्लब को ढहाए जाने के एनजीटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपक्षों को नोटिस जारी किया है. अब इस मामले में अगले शुक्रवार को सुनवाई होगी. गोवा के वकील से सभी दस्तावेज तलब किए गए हैं. गोवा के नाइट क्लब कर्लीज को गिराने का काम तटीय नियमन क्षेत्र (सीआरजेड) के नियमों का उल्लंघन करने पर किया जा रहा है. शुक्रवार को सुबह बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को कर्लीज रेस्तरां के बाहर तैनात कर दिया गया था.

सोनाली फोगाट की मौत संदिग्ध हालात में 23 अगस्त को हुई थी. वह मौत के पहले कर्लीज क्लब में ही पार्टी कर रही थीं. पुलिस के अनुसार उनको इसी क्लब में ड्रग्स दी गई थी. शुक्रवार को पुलिस और प्रशासन ने इस कर्लीज क्लब को गिराने की कार्रवाई शुरू की थी. इसके तहत शुक्रवार सुबह ही बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को कर्लीज क्लब के बाहर तैनात किया गया है. इसके साथ ही क्लब में मौजूद सामान को भी बाहर निकाला जा रहा था.

मालिक को किया गया था गिरफ्तार

गोवा के लोकप्रिय अंजुना बीच पर स्थित कर्लीज रेस्तरां हाल ही में उस समय चर्चा में आया था, जब फोगाट को उनकी मृत्यु से कुछ घंटे पहले वहां पर पार्टी करते हुए देखा गया था. इसके मालिक एडविन नून्स भाजपा नेता की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए चार लोगों में शामिल थे और बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी.

गोवा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (जीसीजेडएमए) द्वारा इस विवादास्पद रेस्तरां को ध्वस्त किए जाने की संभावना है, क्योंकि इसका प्रबंधन 2016 से पहले के एक मामले में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) से कोई राहत पाने में विफल रहा है. अधिकारी ने कहा कि जीसीजेडएमए ने गुरुवार को एक नया आदेश जारी कर कर्लीज को गिराने का आदेश दिया.

2016 में भी जारी हुआ था आदेश

रेस्तरां को ढहाने का पहला आदेश जीसीजेडएमए द्वारा 2016 में जारी किया गया था, जिसे कर्लीज के प्रबंधन ने एनजीटी के समक्ष चुनौती दी थी. मामले की सुनवाई छह सितंबर को न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एनजीटी पीठ ने की थी. पीठ ने जीसीजेडएमए के आदेश को बरकरार रखा था और रेस्तरां प्रबंधन द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया था.