नईदिल्ली I सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े कर्लीज रेस्तरां में तोड़फोड़ के मामले की कार्रवाई को गोवा सरकार ने कानून के मुताबिक सही ठहराया है. गोवा कॉस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत हलफनामा दाखिल किया है. दरअसल, अथॉरिटी ने नाइट क्लब को गिराने से रोकने की मांग कर रहे कर्लीज के मालिक की याचिका का विरोध करते हुए अपने हलफनामे में कहा है कि रेस्तरां का निर्माण कार्य अवैध की श्रेणी में आता है. इसका निर्माण ‘नो कंस्ट्रक्शन नो डेवलपमेंट’ जोन में किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में अथॉरिटी ने कहा कि कर्लीज रेस्टोरेंट द्वारा व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने के लिए प्राधिकरण या प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई है. यहां अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी निर्माण किया गया है. CRZ नियमों के अलावा कानून के अन्य प्रावधानों का भी उल्लंघन किया गया है. कर्लीज के मालिकों को प्राधिकरण ने कई बार इस बाबत नोटिस भेजकर सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिये गए. लेकिन हर बार वो यह साबित करने में विफल रहे कि रेस्तरां 1991 से पहले भी उसी जगह मौजूद था.
बता दें कि हलफनामा आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन जजों की पीठ 26 सितंबर को इस मामले में अहम सुनवाई करेगी. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कर्लीज क्लब को ढहाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. अब पीठ हलफनामे के आधार पर इस मामले को लेकर आगे की सुनवाई करेगी.