छत्तीसगढ़

नोटबंदी के खिलाफ दायर 58 याचिकाओं पर 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

नई दिल्ली। साल 2016 में केंद्र सरकार ने नोटबंदी का एलान किया था और 500 व 1000 रुपये के करेंसी नोट को रद कर दिया था। केंद्र के इसी फैसले को चुनौती दी गई है। मामले में दायर याचिकाओं पर 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी।

पांच जजों की बेंच

मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बेंच का गठन किया जिसमें पांच जजों – जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन और जस्टिस बीवी नागरत्ना को शामिल किया गया है। नोटबंदी के अलावा यह बेंच चार और मामलों में सुनवाई करेगी।

58 याचिकाएं पर होनी है सुनवाई 

बता दें कि केंद्र के नोटबंदी वाले फैसले को चुनौती देते हुए 58 याचिकाएं दायर की गईं हैं। उल्लेखनीय है कि 27 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गया है। मामले की सुनवाई का लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब के जरिए देखा जा सकता है। इस स्ट्रीमिंग को न तो रिकार्ड कर सकते हैं और न ही किसी के साथ साझाा कर सकते हैं। मामले की सुनवाई करने वाली बेंच ने आज कहा कि पहले यह जांच की जाएगी कि यह मामला अब अकेडमिक तो नहीं बन गया है।

2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार ने पांच सौ और हजार रुपये के करेंसी नोट को बंद कर दिया था। इसके बाद सबसे पहली याचिका विवेक नारायण शर्मा ने दायर की थी जिसके बाद मामले में 57 और याचिकाएं दायर की गईं। इन सब पर एक साथ सुनवाई होगी। 8 नवंबर, 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह घोषणा की थी कि देश में 500 रुपये तथा 1,000 रुपये के करेंसी नोट रद कर दिए जाएंगे।