नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 26 जुलाई को आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
7 नवंबर को मामले की होगी सुनवाई
जस्टिस बीआर गवई और बीवी नागराथना की पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अब 7 नवंबर को होगी।आशीष मिश्रा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि इस मामले में पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है।
लखीमपुर खीरी हिंसा में 8 लोगों की हुई थी मौत
बता दें कि पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान तब आठ लोगों की मौत हो गई थी, जब किसान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र के दौरे का विरोध कर रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार, चार किसानों को एक एसयूवी कार ने कुचल दिया था, जिसमें आशीष मिश्रा सवार थे।
गुस्साए किसानों ने चालक सहित दो की कर दी थी हत्या
घटना के बाद गुस्साए किसानों ने चालक और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। इस हिंसा की घटना में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी। इस साल 18 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आशीष मिश्रा को दी गई जमानत को रद्द कर दिया था और उन्हें एक सप्ताह में सरेंडर करने का निर्देश दिया था।