
मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया, हाईकोर्ट का फैसला किया रद्द
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि न तो मतदान का अधिकार और न ही चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ये दोनों अधिकार अलग-अलग हैं और पूरी तरह कानून (स्टैच्यूट) से संचालित होते हैं, न कि संविधान के तहत मौलिक अधिकार के रूप













