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राहुल गांधी के ख़िलाफ़ दर्ज हुई एफ़आईआर, जानिए क्या है मामला?

हल्द्वानी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी रैली के बाद शुरू हुआ ‘शुद्धीकरण’ विवाद अब लोकसभा में नेता, प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ख़िलाफ़ एफ़आईआर तक पहुंच गया है.

हल्द्वानी सिटी कोतवाली पुलिस ने 30 अगस्त की रात राहुल गांधी के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया.

शिकायत अमित कुमार नाम के व्यक्ति ने की है, जो वाल्मीकि समुदाय से हैं और ख़ुद को श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास से जुड़ा बताते हैं.

पुलिस के मुताबिक़ मामले की जांच डीएसपी अमित कुमार को सौंपी गई है.
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ‘शुद्धीकरण’ कराने वालों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर ना करके राहुल गांधी पर एफ़आईआर दर्ज कराना बीजेपी के दलित विरोधी चेहरे को दिखाता है. वहीं बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी ने एक धार्मिक अनुष्ठान को जातिगत रंग देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है.

क्या है एफ़आईआर में?

एफ़आईआर

एफ़आईआर में आरोप है कि राहुल गांधी ने 29 अगस्त को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हल्द्वानी में हुए ‘शुद्धीकरण’ कार्यक्रम को छुआछूत और दलितों के ख़िलाफ़ भेदभाव के तौर पर पेश किया. शिकायतकर्ता का कहना है कि इससे अनुसूचित जाति समुदाय की भावनाएं आहत हुईं, क्योंकि उसके मुताबिक़ उस सफ़ाई और हवन में अनुसूचित जाति के लोग भी शामिल थे.

मामला आठ अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुई कांग्रेस की एक रैली से जुड़ा है.

शिकायतकर्ता का दावा है कि रैली के बाद वहां गंदगी और शराब की बोतलें मिली थीं. इसके बाद 11 अगस्त को स्थानीय लोगों और शिकायतकर्ता (अमित कुमार, जो वाल्मीकि/दलित समाज से हैं) ने मैदान की सफाई और वहां धार्मिक अनुष्ठान कराया था.

एफ़आईआर

शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी ने 29 अगस्त को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सफाई और हवन को बिना सच्चाई जाने “छुआछूत” और “दलित विरोधी अपराध” बता दिया. शिकायतकर्ता के मुताबिक, खुद दलित समाज से होने के बावजूद इस बयान की वजह से उन्हें और उनके साथियों को समाज में नीचा दिखाया जा रहा है, धमकियां मिल रही हैं और दो वर्गों के बीच नफ़रत फैलाने की कोशिश की गई है. फ़िलहाल पुलिस ने एससी/एसटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

राहुल गांधी पर एससी/एसटी एक्ट (धारा 3(1)) और भारतीय न्याय संहिता 2023 (धारा 196, 299, 197(1)(c), 353) के तहत एफ़आईआर दर्ज की गई है.

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