छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ः बलात्कार और देह व्यापार मामले में शामिल आरक्षक को SSP ने किया सस्पेंड, ब्रम्हानंद नेताम के साथ जुड़ा है नाम 

रायपुर।  झारखंड के जमशेदपुर में नाबालिग के साथ रेप मामले 10 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. जिसमें रायपुर में पदस्थ आरक्षक केशव राम सिंन्हा का नाम भी शामिल है. जिसके बाद एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर उसे सस्पेंड कर दिया है.

इसी मामले में कांग्रेस PCC चीफ मोहन मरकाम ने प्रेसवार्ता कर सनसनीखेज खुलासा किया है. मरकाम ने भानुप्रतापपुर से BJP प्रत्याशी पर संगीन इल्जाम लगाया था. उन्होंने कहा कि भानुप्रतापपुर से BJP प्रत्याशी ब्रम्हानंद नेताम बलात्कार, देह व्यापार और पॉक्सो एक्ट के आरोपी हैं.

मरकाम ने प्रेसवार्ता में मीडिया से कहा कि झारखंड के जमशेदपुर में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म में भाजपा प्रत्याशी के शामिल होने का आरोप है. दुष्कर्म के आरोपी को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है.

मोहन मरकाम ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग से ब्रम्हानंद नेताम से आपराधिक जानकारी छुपाई है. झांरखण्ड के मुख्यमंत्री से शिकायत कर गिरफ्तारी की मांग की जाएगी. राज्य निर्वाचन आयोग से भी शिकायत की जाएगी. तत्काल नामांकन निरस्त करने की मांग की.

मरकाम ने कहा कि 5 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज है, जिसमें ब्रम्हानंद नेताम का नाम भी शामिल है. ब्रम्हानंद नेताम बलात्कार, देह व्यापार, पॉक्सो एक्ट के आरोपी हैं. आपराधिक जानकारी छुपाई है.

मोहन मरकाम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को चरित्रवान कहती है. शेष आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है. ब्रम्हानंद भी जेल जाने के कगार में हैं. मामले की जांच के दौरान शीतल निवासी सरदानी दरबार, सुरेंद्र कुमार सिंह को भी मई में गिरफ्तार किया गया था. इन सबका भाजपा प्रत्याशी ब्रम्हानंद नेताम ने अपने नाम निर्देशन पत्र में उल्लेख नहीं किया है.

ये धाराएं हैं दर्ज

मरकाम के मुताबिक इस संबंध में जिला जमशेदपुर के थाना टेल्को में अपराध कमांक 84 / 2019 धारा दिनांक 15.06.2019 धारा 366 ए, 376, 376(3), 376 डी बी 120 बी भादवि 4.6 पॉक्सो एक्ट एवं 4,5,6,7,9 अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम दर्ज है.

देखें आदेश की कॉपीः-