छत्तीसगढ़

KGF 2 गाने के मामले में राहुल गांधी को राहत, कर्नाटक हाई कोर्ट ने जांच पर लगाई रोक

नईदिल्ली I कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ‘केजीएफ 2’ फिल्म के गाने के मामले में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ एमआरटी स्टूडियो द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत की जांच पर अंतरिम रोक लगा दी. न्यायमूर्ति एस. सुनील दत्त यादव ने उच्च न्यायालय के शीतकालीन अवकाश की पूर्व संध्या पर यह रोक लगाई है. कोर्ट की अंतरिम रोक सुनवाई की अगली तारीख तक लागू रहेगी.

कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ए. एस. पोनन्ना ने कहा कि यह आरोप लगाया गया है कि फिल्म की दो संगीत क्लिप का इस्तेमाल ‘भारत जोड़ो यात्रा’ से संबंधित वीडियो में किया गया था. इस मामले में बेंगलुरु के यशवंतपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज होने के दो दिन पहले एक कॉमर्शियल कोर्ट में भी मुकदमा दायर किया गया था, हालांकि यात्रा इस शहर से होकर नहीं गुजरी थी.

कांग्रेस ने किया था वादा, कोर्ट ने जांच पर लगाई रोक

कांग्रेस पार्टी द्वारा कथित आपत्तिजनक सामग्री को हटाने का वादा किये जाने के बाद उच्च न्यायालय ने कॉमर्शियल कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया था. बता दें कि कॉमर्शियल कोर्ट ने कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर भी रोक लगाने का आदेश दिया था. पोनन्ना ने अदालत को सूचित किया कि कथित गाने को हटा दिया गया था, लेकिन एमआरटी स्टूडियो ने इसे लेकर एक अवमानना ​​याचिका दायर की थी.

कॉपीराइट को लेकर दर्ज की गई है शिकायत

स्टूडियो ने तर्क दिया कि यह मुद्दा कॉपीराइट उल्लंघन से संबंधित है, लेकिन एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई और पुलिस ने इस विषय में तुरंत प्राथमिकी दर्ज की. उसके बाद एमआरटी स्टूडियो का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील श्यामसुंदर एमएस ने तर्क दिया कि आपत्तिजनक सामग्री अभी भी कांग्रेस पार्टी के हैंडल से नहीं हटाई गई है.

उन्होंने कहा कि कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है और पूरी शिकायत और जांच शुरुआती चरण में है. अब जांच अधिकारी को यह पता लगाना है कि आरोप सही हैं या नहीं. उच्च न्यायालय ने आपराधिक शिकायत में कार्यवाही पर रोक लगाने के बाद याचिका की सुनवाई स्थगित कर दी है.