छत्तीसगढ़

Air India Case: जज ने लगाया 25 हजार का जुर्माना तो आरोपी बोला- मैंने गूगल किया है, बनते हैं सिर्फ 250, जेल भेजने का आदेश

मुंबई। एयर इंडिया के विमान में कथित तौर पर अभद्र व्यवहार और धूम्रपान करने के आरोप में एक व्यक्ति को अदालत ने जेल भेजने का आदेश दिया है।

बता दें कि आरोपी ने इस मामले में जमानत के लिए 25,000 रुपये का भुगतान करने से इनकार कर दिया है। आरोपी ने कहा कि उसने गूगल करके पता लगया था कि आईपीसी की धारा के तहत देय जुर्माना 250 रुपये है। इसके लिए वह 25,000 रुपये का भुगतान नहीं करेगा।

कोर्ट ने आरोपी को दी थी जमानत

इससे पहले, कोर्ट ने आरोपी रत्नाकर द्विवेदी को नकद जमानत दी थी, लेकिन उसने राशि देने से इनकार कर दिया और 13 मार्च को कोर्ट से कहा कि वह जेल जाने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि आरोपी 10 मार्च को एयर इंडिया की लंदन-मुंबई फ्लाइट के बाथरूम में धूम्रपान और अनियंत्रित व्यवहार करते हुए पकड़ा गया था। उसपर भारतीय दंड संहिता की धारा 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

आरोपी ने अपना पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि उसने ऑनलाइन पढ़ा था कि आईपीसी की धारा 336 के तहत देय जुर्माना 250 रुपये है, जिसे वह देने को तैयार है, लेकिन जमानत राशि 25 हजार नहीं देगा। इसके बाद अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने 13 मार्च को आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया। मुंबई पुलिस के अनुसार, आरोपी ने विमान में गड़बड़ी की थी और सभी यात्रियों के जीवन को खतरे में डाला था