नईदिल्ली : नेशनल हेराल्ड मामले में आरोप झेल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की। इसमें उन्होंने लोकसभा से अयोग्य करार दिए जाने के बाद अपने राजनयिक यात्रा दस्तावेज जमा करने के बाद नया साधारण पासपोर्ट हासिल करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र मांगा गया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायतकर्ता भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी से राहुल गांधी के आवेदन पर जवाब मांगा और मामले की सुनवाई को बुधवार को तय की।
याचिका में कहा गया है कि आवेदक मार्च 2023 में संसद सदस्य नहीं है और इस तरह उन्होंने अपने राजनयिक पासपोर्ट को सरेंडर कर दिया है। अब वे एक नए साधारण पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। वर्तमान आवेदन के माध्यम से आवेदक जारी करने के लिए इस न्यायालय से अनुमति और अनापत्ति मांग रहे हैं। कोर्ट ने 19 दिसंबर, 2015 को राहुल गांधी और अन्य को मामले में जमानत दे दी थी।
दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी 28 मई को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। वह स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे 29-30 मई को प्रवासी भारतीयों से मिलेंगे। इससे पहले बताया गया था कि कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी 31 मई से 10 दिनों के लिए अमेरिका दौरे पर जाएंगे। उनका चार जून को न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में लगभग 5000 प्रवासी भारतीयों के साथ रैली करने का प्रोग्राम था। इसके अलावा वह पैनल चर्चा और भाषण के लिए वॉशिंगटन भी जाने वाले थे। हालांकि, इन विस्तृत कार्यक्रम को लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है।
सांसदी जाने के बाद पहली विदेश यात्रा
राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। 11 अप्रैल को राहुल को मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें संसद सदस्य के रूप में आयोग्य घोषित कर दिया गया था।