नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए शनिवार (3 जून) को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी है।
हालांकि अदालत ने इस छूट के साथ ही कुछ शर्तें भी रखी हैं जिनका पालन मनीष सिसोदिया को करना होगा। अदालत ने कहा है कि इस दौरान सिसोदिया मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे। मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे।
यही नहीं सिसोदिया को अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं होगी। गौरतलब है कि कथित शराब घोटाला मामले में ईडी द्वारा दर्ज केस में सिसोदिया ने 10 दिन के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी I