बेंगलुरु : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक व्यक्ति ने याचिका दर्ज की। युवक ने उच्च न्यायालय से मांग की है कि सीएम सिद्धारमैया का निर्वाचन रद्द किया जाए।
हाईकोर्ट ने स्थगित किया चुनाव
कर्नाटक के वरुणा विधानसभा सीट के रहने वाले केएम शंकर ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ अपील की है। युवक ने शुक्रवार को आरोप लगाते हए कहा कि कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त सुविधाओं का वादा किया था। मामले में हाईकोर्ट ने आपत्तियों को सुधारने का निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को की जाएगी।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन
युवक ने कहा कि पांच गारंटी योजनाओं की वजह से कांग्रेस को बहुमत मिलने मदद हुई। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने गारंटी कार्ड का वितरण किया, जिससे मतदाता आकर्षित हुआ। कांग्रेस का कहना था कि अगर सरकार बनती है तो इन गारंटियों को पूरा किया जाएगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (1) के तहत युवक ने सिद्धारमैया को याचिका में चुनौती दी है। अधिनियम लालच देने पर रोक लगाता है। याचिका में आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने गारंटी कार्ड बांटकर मतदाताओं को लुभाया है।
ये हैं कांग्रेस की 5 गारंटी
- हर परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली.
- ग्रैजुएट बेरोजगार को 3 हजार रुपये मासिक भत्ता और डिप्लोमा होल्डर्स छात्रों को डेढ़ हजार रुपये मासिक भत्ता.
- गृह लक्ष्मी योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को दो हजार रुपये मासिक भत्ता.
- हर गरीब व्यक्ति को 10 किलोग्राम मुफ्त अनाज.
- हर महिला को सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा.