छत्तीसगढ़

लोकसभा चुनाव से पहले लालू यादव को झटका, एमपी कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

नईदिल्ली : बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को ग्वालियर की एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ग्वालियर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने लालू यादव को गिरफ्तारी वांरट जारी किया है। यह वांरट आर्म्स एक्ट के मामले में जारी किए गया है। वर्ष 1995 और 97 में फर्जी अवैध फार्म न.16 (फर्म न.16 जो आर्म्स डीलर के लिए जारी होते हैं। इसी के आधार पर आर्म्स दिया जाता है ) को तैयार कर हथियारों की सप्लाई के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है।

बताते चलें कि यहा फर्जीवाड़ा 23 अगस्त 1995 से लेकर 15 मई 1997 के बीच किया गया था। कुल 3 फर्म से हथियार और कारतूस की खरीदी की गई थी। इस मामले में लालू प्रसाद यादव सहित 23 आरोपी नामजद हैं। इसमें से 6 के खिलाफ ट्रायल चल रहा है, जबकि 2 की मौत हो चुकी है। मिली जानकारी अनुसार, इस मामले में 14 आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने इस केस में जुलाई 1998 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अप्रैल 1998 में पुलिस ने लालू प्रसाद यादव पुत्र कुंद्रिका सिंह का फरारी पंचनामा तैयार किया, जबकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के पिता का नाम कुंदन राय है।

ऐसे में ये मामला ग्वालियर एमपी-एमएलए कोर्ट में इसलिए आ गया है क्योंकि उसमें लालू प्रसाद यादव का नाम जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर लालू प्रसाद यादव को एक बड़ा झटका ग्वालियर की एमपी-एमएलए कोर्ट से लगा है। ग्वालियर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ यह वारंट अदालत में पेशी ना होने कारण अदालत ने यह वारंट जारी किया है। इस केस में 23 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया था। लालू यादव के पेश ना होने के कारण अदालत ने ऐक्शन लेते हुए उनके खिलाफ स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।