छत्तीसगढ़

ईसाइयों के खिलाफ हिंसा मामले में SC ने केंद्र से मांगी रिपोर्ट, राज्यों से कहा- गिरफ्तार लोगों की संख्या जुटाएं

नईदिल्ली I देश में ईसाइयों के उत्पीड़न, ईसाई संस्थाओं को टारगेट कर हमला होने के आरोप वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस संबंध में 4 हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट दायर करने को कहा है. कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा से ईसाई समुदाय के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा, गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या और जांच के चरण के बारे में डेटा एकत्र करने का आदेश दिया है.

रिपोर्ट में ऐसी घटनाओं की संख्या, ऐसे मामलों में दर्ज FIR, चार्जशीट, गिरफ्तारियों के बारे में बताने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन राज्यों के मुख्य सचिवों को FIR दर्ज़ करने, जांच की स्थिति, गिरफ्तारी और चार्जशीट दाखिल करने के संबंध में जानकारी देना सुनिश्चित करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए दो महीने का समय दिया.

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि याचिका में लगाए गए आरोप झूठे हैं. अर्जी में जिन मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया है, उनमें तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है.