नई दिल्ली। श्रद्धा हत्याकांड मामले में अपने लिव-इन-पार्टनर के 35 टुकड़े करने के आरोपित आफताब अमीन पूनावाला ने साकेत कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की थी, जिस पर शनिवार को सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान आफताब ने कहा कि उसने वकालतनामा पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसकी ओर से जमानत याचिका दायर की गई है।
जमानत अर्जी को लेकर आफताब के वकील ने कही ये बात
आफताब ने अपनी अर्जी में दलील दी है कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और पुलिस को अब चार्जशीट दाखिल करनी होगी। आफताब का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अविनाश कुमार ने इस मामले को लेकर कहा कि जमानत अर्जी में लिए गए आधार में यह तर्क भी शामिल है कि आरोपित को आगे न्यायिक हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। साथ ही याचिका में कहा गया है कि आगे की न्यायिक हिरासत आरोपित आफताब के करियर और भविष्य को नुकसान पहुंचाएगी।