नईदिल्ली : बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नौकरी के बदले जमीन देने के मामले में पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जारी किए गए समन पर रोक की मांग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच मामले पर आज गुरुवार को सुनवाई करेगी।
तेजस्वी की याचिका में कहा गया कि सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस केवल उस व्यक्ति को जारी किया जा सकता है, जो उस पुलिस थाने के स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थित है या आसपास के पुलिस स्टेशन के भीतर है। इसलिए जारी किए गए नोटिस सीआरपीसी के प्रावधानों विशेष रूप से धारा 160 का घोर उल्लंघन है। याचिकाकर्ता पटना, बिहार का स्थायी निवासी है। उसे सीबीआई ने समन कर नई दिल्ली बुलाया है। यह कानून की अवहेलना है।
याचिका में तेजस्वी ने कोर्ट से अपील की है कि वह सीबीआई को निर्देश जारी करे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक उनसे जब भी पूछताछ की जाए तो उनका वकील मौजूद रहे और उनकी बात सुन सके।
इससे पहले नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में तेजस्वी यादव मंगलवार को तीसरी बार सीबीआई की पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। अधिकारियों ने बताया था कि चार मार्च और 11 मार्च को पेश नहीं होने पर तेजस्वी यादव को मंगलवार को पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस दिया गया था। तेजस्वी मंगलवार को तीसरे नोटिस पर भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। सीबीआई ने हाल में तेजस्वी यादव के पिता और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से पूछताछ की थी। लालू से दिल्ली और राबड़ी से पटना में पूछताछ की गई थी।
नौकरी के बदले जमीन घोटाला क्या है?
- रेल भर्ती से जुड़े एक और घोटाले का आरोप यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहे पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला पर भी लगा है।
- मामले में भी सीबीआई ने विजय सिंगला समेत 10 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में विजय सिंगला पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है।
- 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे भर्ती में घोटाला हुआ। कहा जा रहा है कि नौकरी लगवाने के बदले आवेदकों से जमीन और प्लॉट लिए गए।
- सीबीआई ने इस मामले में जांच के बाद लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी मीसा भारती के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोप है कि जो जमीनें ली गईं वो राबड़ी देवी और मीसा भारती के नाम पर भी ली गईं।