नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बीते कई महीने से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।
जस्टिस एएस बोपन्ना और हिमा कोहली की बेंच ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए जैन को यह स्वतंत्रता दी है कि वह अदालत की वैकेशन बेंच में राहत के लिए अपील कर सकते हैं।
सत्येंद्र जैन की तरह से जिरह करने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि पूर्व मंत्री का जेल में रहने के दौरान 35 किलो वजन घट गया है और वह कंकाल बनकर रह गए हैं। वह कई बीमारियों से भी ग्रस्त हैं।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू जो ईडी की ओर से पक्ष रख रहे थे, ने कहा कि हम याचिका का विरोध करते हैं। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई की कोई स्पष्ट तारीख नहीं दी और कहा कि राहत के लिए जैन वैकेशन बेंच में अपील कर सकते हैं।
हाईकोर्ट ने अप्रैल में जमानत देने से किया था इनकार
6 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।