छत्तीसगढ़

सुप्रीम कोर्ट से उन्नाव रेप पीड़िता को बड़ी राहत, केस को दिल्ली ट्रांसफर करने के आदेश

नईदिल्ली I उन्नाव रेप पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. दरअसल रेप पीड़िता ने जान का खतरा बताते हुए उत्तर प्रदेश के बाहर ट्रायल चलाए जाने की बात कही थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दिल्ली ट्रांसफर किया है. मामले में आरोपी कुलदीप सेंगर के वकील ने पीड़िता पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने और अपनी उम्र कम बताने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. इस गंभीर आरोप के बाद कोर्ट ने पीड़िता के खिलाफ एक जमानती वारंट जारी किया था. लेकिन 3 जुलाई को कोर्ट में पेश न होने पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया.

इसी मामले में पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटकाया है. जिसमें इस मामले को दिल्ली ट्रांसफर कराने की मांग की गई.सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका में पीड़िता के खिलाफ जारी गैर जमानती वारुंट जारी करने की भी बात कही.

पीड़िता पर फर्जी दस्तावेज दिखाने का आरोप

बता दें कि मामला 2017 का है जब कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार और अपहरण के आरोप लगे थे. इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था. फिलहाल कुलदीप के वकील ने कोर्ट में कहा कि जिस महिला ने रेप के आरोप लगाए हैं वह उस वक्त नाबालिग नहीं थी. उसने फर्जी दस्तावेज बनाकर कोर्ट को गुमराह किया है. जबकि उनका दावा है कि पीड़ित महिला की उम्र 18 साल से ज्यादा थी.

पहले जमानती फिर गैर जमानती वारंट

रेप पीड़िता के खिलाफ फर्जी दस्तावेज पेश करने और अपनी उम्र कम बताने के आरोप के चलते कोर्ट ने पहले उसके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन बाद में जब वह अगली सुनवाई में नहीं पहुंची तो कोर्ट ने उसे गिरफ्तार करने के लिए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. इसी के बाद पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर वारंट खारिज करने और केस को दिल्ली कोर्ट में ट्रांसफर करने की अर्जी की थी.