
‘हिंदू धर्म छोड़कर अन्य धर्म अपनाने वालों को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ’, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई व्यक्ति यदि दूसरे धर्म में परिवर्तन करता है, तो उसका सामाजिक पिछड़ापन हिंदू सामाजिक व्यवस्था से गैर-हिंदू सामाजिक व्यवस्था में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था में पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति से जुड़े किसी व्यक्ति











