
अब बिना लाइसेंस नहीं बेच पाएंगे दूध, होगी कड़ी कार्रवाई; मिलावट की घटनाओं को देखते हुए एडवाइजरी जारी
नई दिल्ली। देशभर में दूध और डेरी उत्पादों में बढ़ती मिलावट की शिकायतों को देखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने दूध उत्पादन और उसकी बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना उचित पंजीकरण या लाइसेंस के दूध का कारोबार नहीं कर सकेगी। डेरी










