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पहले कॉकरोच, अब मक्खी: सुप्रीम कोर्ट बोला- ‘मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए’; कल होने वाले प्रदर्शन को लेकर की तीखी टिप्पणी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर को होने वाले विरोध-प्रदर्शन से पहले दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों और यातायात पर लगाई गई पाबंदियों पर तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, लेकिन आम जनता की आवाजाही को ठप करने के लिए ‘मक्खी मारने के लिए हथौड़े’ जैसी अत्यधिक कड़े कदमों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

दरअसल, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन होने वाला है। इससे पहले दिल्ली में सख्त पाबंदियां लगाई गई है। इन कड़ी पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है।

दिल्ली पुलिस द्वारा मेट्रो स्टेशनों को बंद करने, सड़कों पर बैरिकेडिंग और ट्रेनों की आवाजाही रोकने के कदमों पर सवाल उठाते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके लिए आम जनता और यात्रियों की आवाजाही को पूरी तरह बाधित नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से बंद किए गए मेट्रो स्टेशनों की संख्या कम करने और पाबंदियों की तत्काल समीक्षा करने को कहा है।

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