छत्तीसगढ़

 ज्ञानवापी परिसर का होगा एएसआई सर्वे, जिला अदालत में हिंदू पक्ष का आवेदन मंजूर

Gyanvapi Case: Court order on ASI survey of Gyanvapi campus

वाराणसी। वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी परिसर में वजूस्थल को छोड़कर परिसर के सर्वे वाली याचिका पर आदेश आ गया है। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मां श्रृंगार गौरी मूल वाद में ज्ञानवापी के सील वजूखाने को छोड़कर बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से रडार तकनीक से सर्वे कराने के आवेदन को मंजूर कर लिया है।  

आदेश के मुताबिक, सील परिसर को छोड़कर बाकी सभी स्थानों का सर्वे होगा। कोर्ट ने एएसआई को रिपोर्ट दाखिल करने की बात कहते हुए सुनवाई की अगली तिथि चार अगस्त तय की।

इससे पहले पिछली सुनवाई में करीब डेढ़ घंटे तक हुई बहस के बाद जिला जज ने आदेश के लिए पत्रावली सुरक्षित कर ली थी। जिसके के लिए 21 जुलाई की तारीख तय कर दी थी। सभी पक्षों की मौजूदगी में जिला जज ने ये आदेश दिया है। सर्वे में बिना क्षति पहुचाएं पत्थरों, देव विग्रहों, दीवारों सहित अन्य निर्माण की उम्र का पता लग जाएगा। वहीं, विपक्षी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने सर्वे कराने के आवेदन का विरोध किया है। 

निगरानी अर्जी पर अब 16 अगस्त को सुनवाई

Gyanvapi Case: Court order on ASI survey of Gyanvapi campus

अपर जिला जज (नवम) विनोद कुमार सिंह की अदालत में गुरुवार को ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाना में गंदगी फैलाने और शिवलिंग जैसी आकृति पर दिए गए विवादास्पद बयान के मामले में दाखिल निगरानी अर्जी पर सुनवाई हुई। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असुदद्दीन ओवैसी की ओर से अधिवक्ता एहतेशाम आब्दी और शवनवाज परवेज ने वकालत नामा लगाया। कोर्ट ने अन्य विपक्षीगण को उपस्थित होने के लिए अगली सुनवाई 16 अगस्त की तिथि तय की।