छत्तीसगढ़

एचडी रेवन्ना SIT की गिरफ्त में, महिला के अपहरण का आरोप; कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका खारिज

नईदिल्ली : पेन ड्राइव कांड में फंसे जेडी-एस सांसद प्रज्ज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। मैसूर में उनके खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। पहले उनको हिरासत में लिया गया था। इसके कुछ ही मिनट बाद एक अदालत ने इस मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी। जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना को उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पद्मनाभनगर आवास से उठाया गया और विशेष जांच दल (एसआईटी) कार्यालय लाया गया।


क्या है पूरा मामला?
पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना और उनके विश्वासपात्र सतीश बबन्ना के खिलाफ एक महिला के अपहरण के आरोप में मैसूर में मामला दर्ज किया गया था। महिला के बेटे की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। बेटे ने यह भी आरोप लगाया कि विधायक के बेटे प्रज्वल रेवन्ना ने उसकी मां का यौन शोषण किया था। इस मामले में बबन्ना को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि प्रज्वल के खिलाफ गवाही देने से रोकने के लिए महिला का अपहरण किया गया था।

विशेष अदालत से भी नहीं मिली राहत
मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए रेवन्ना ने निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज कर दी गई। रेवन्ना के वकीलों ने अदालत से वादा किया कि अगर जमानत याचिका मंजूर कर ली गई तो वह एसआईटी की पूछताछ में शामिल होंगे। उधर एसआईटी के वकील द्वारा जमानत याचिका पर आपत्ति जताई गई थी। शनिवार को पुलिस अधिकारियों ने मैसूर जिले के कालेनहल्ली गांव में तलाशी की, तो एक फार्महाउस से अपहृत महिला पाई गई। बताया गया है कि यह फार्महाउस रेवन्ना के एक सहयोगी का है I

पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ गवाही देने से रोकने के लिए महिला का कथित तौर पर अपहरण किया गया था। एचडी रेवन्ना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 364 (ए) (फिरौती के लिए अपहरण, आदि), 365 (किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से कैद करने के इरादे से अपहरण करना) और 34 (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) के तहत आरोप लगाया गया था।

प्रज्ज्वल के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर सकती है CBI 
इससे पहले मामले की जांच कर रही एसआईटी ने मुख्यंमत्री सिद्धारमैया को बताया था कि प्रज्ज्वल के खिलाफ सीबीआई ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर सकती है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एसआईटी अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की थी, जिस दौरान उन्होंने प्रज्ज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार करने के लिए तत्काल एक्शन लेने के लिए कहा। बैठक में एसआईटी के अधिकारियों ने सीएम को बताया कि रेवन्ना की गिरफ्तारी के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। एसआईटी ने कहा कि जैसे ही प्रज्ज्वल के एयरपोर्ट पहुंचने की जानकारी मिलेगी, उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसआईटी ने सीबीआई से अनुरोध किया है कि इस मामले में प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए। जांच टीम ने उम्मीद जताई कि हासन सांसद के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने के बाद उनके ठिकानों के बारे में जानकारी हासिल हो सकती है।

27 अप्रैल को विदेश चले गए थे प्रज्ज्वल
खबर थी कि कर्नाटक में पहले चरण के मतदान के बाद प्रज्ज्वल रेवन्ना 27 अप्रैल को विदेश चले गए थे। उनके वकील ने एसआईटी के सामने पेश होने के लिए सात दिन का समय मांगा था, जिस पर जांच टीम ने जवाब दिया कि ऐसा संभव नहीं है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एसआईटी को निर्देश दिया है कि प्रज्ज्वल को गिरफ्तार करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। साथ ही इस मामले शामिल लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन लेने के लिए कहा गया है।