छत्तीसगढ़

केरल में पत्रकार की मौत मामले में कोर्ट का आइएएस को जमानत देने से इनकार

तिरुअनंतपुरम। केरल की एक सत्र अदालत ने बुधवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के अधिकारी श्रीराम वेंकटरमण को 2019 में शराब के नशे में कार चलाने और एक पत्रकार को कुचलने के मामले में आरोप मुक्त करने से इन्कार कर दिया है। हालांकि अदालत ने उन पर लगे गैर-इरादतन हत्या के आरोप को हटा दिया। मामले से जुड़े लोक अभियोजक ने बताया कि सत्र अदालत ने इसके बजाय वेंकटरमण के खिलाफ लापरवाही की वजह से मौत का आरोप स्वीकार किया है। इस संबंध में इसी तरह का आदेश सह-आरोपित वफा फिरोज के लिए भी पारित किया गया है।

पत्रकार के.एम. बशीर को आइएएस की कार ने मारा था टक्कर

इन निर्देशों के साथ अदालत ने दोनों की दोषमुक्ति याचिकाओं का निपटान कर दिया। अभियोजक ने कहा कि इसके बाद अदालत ने मामले को फैसले के लिए मजिस्ट्रेट अदालत के पास भेज दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेगी।

पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र के अनुसार वेंकटरमण तीन अगस्त, 2019 को नशे में थे और आधी रात के बाद एक निजी दावत से लौट रहे थे। उस समय उनकी कार की रफ्तार काफी तेज थी।

कार ने मोटरसाइकिल पर सवार पत्रकार के.एम. बशीर को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। लगभग 17 घंटे बाद वेंकटरमण को गिरफ्तार कर लिया गया था।