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छत्तीसगढ़: झीरम नक्सली हमला मामले में सभी दस आरोपी दोषी करार

जगदलपुर। झीरम घाटी नक्सली हमले मामले में आज यानी 5 सितंबर को जगदलपुर स्थित NIA कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस केस में 11 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई चली थी। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है, जबकि बाकी 10 आरोपियों पर आज फैसला आया। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 101 गवाहों के बयान और दस्तावेज पेश किए थे।

दरअसल, 10 अगस्त को मामले में अंतिम बहस हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अभियोजन पक्ष ने सबूतों के आधार पर आरोप साबित होने की दलील दी थी, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपों को चुनौती दी थी।

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने NIA की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा था कि मामले की जांच सही तरीके से नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया था कि NIA ने दरभा थाने में दर्ज FIR में नामजद लोगों से पूछताछ नहीं की और कोर्ट के निर्देश के बावजूद गुडसा उसेंडी का बयान नहीं लिया गया।

25 मई 2013 को हुआ था हमला

25 मई 2013 को सुकमा से लौट रही कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले को दरभा क्षेत्र की झीरम घाटी में माओवादियों ने निशाना बनाया था। यह हमला सुनियोजित तरीके से किया गया था। घटना में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं समेत कुल 32 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए थे।

हमले में प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल और पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा समेत कई प्रमुख नेताओं की जान गई थी। इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था।

11 आरोपितों पर चली थी कार्रवाई

झीरम घाटी हमले के मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल 11 आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की थी। इनमें से एक मुख्य आरोपित की ट्रायल के दौरान ही मृत्यु हो गई। इसके बाद शेष 10 आरोपितों के खिलाफ मामले की सुनवाई जारी रही।

NIA ने मामले की जांच पूरी करने के बाद आरोपपत्र दाखिल किया था। करीब 13 साल बाद पांच सितंबर को NIA की विशेष अदालत ने शेष सभी 10 आरोपितों को दोषी ठहराते हुए अपना अंतिम निर्णय सुनाया।

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