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छत्तीसगढ़: यात्री बसों का किराया बढ़ा, राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित; साधारण, डीलक्स और वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसों के लिए अलग-अलग किराया तय

रायपुर। छत्तीसगढ़ में यात्री बसों से सफर करने वाले लोगों को अब अधिक किराया चुकाना होगा। राज्य सरकार ने यात्री बसों के किराये की नई दरें निर्धारित की हैं। इसकी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की गई है। नई दरों के तहत साधारण, डीलक्स और वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसों के लिए अलग-अलग किराया तय किया गया है। वहीं, दिव्यांग यात्रियों को निर्धारित शर्तों के अनुसार किराये में 50 प्रतिशत तक की छूट देने का प्रावधान किया गया है।

नई दरों के अनुसार, साधारण बस सेवा में शुरुआती 5 किलोमीटर की यात्रा के लिए प्रति यात्री 10 रुपये देने होंगे। इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 1.75 रुपये प्रति यात्री की दर से किराया लिया जाएगा। डीलक्स बस सेवा में पहले 5 किलोमीटर का किराया 12 रुपये तय किया गया है। इसके बाद यात्रियों को प्रत्येक किलोमीटर के लिए 2.20 रुपये प्रति यात्री की दर से भुगतान करना होगा।

वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसों के लिए भी शुरुआती 5 किलोमीटर का किराया 12 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके बाद यात्रियों को प्रत्येक किलोमीटर के लिए 03.30 रुपए प्रति यात्री की दर से भुगतान करना होगा। वातानुकूलित अर्द्ध शयनयान में सीटों के लिए 3 रुपए प्रति यात्री तथा शयनयान के लिए 03.30 रुपए प्रति यात्री की दर से भुगतान करना होगा।

यात्रियों की जेब पर पड़ेगा असर

सरकार ने किराये में राहत के प्रावधान भी किए हैं। निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले दिव्यांग यात्रियों को किराये में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, निःशुल्क यात्रा के लिए पात्र श्रेणियों में शामिल यात्रियों को 100 प्रतिशत किराया छूट देने का प्रावधान है। बस किराये की नई दरें लागू होने से प्रदेश में रोजाना बसों से सफर करने वाले यात्रियों के यात्रा खर्च पर असर पड़ेगा।

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