नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अमित शाह मानहानि केस में राहत मिल गई है। सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। इस मामले में 13 अक्टूबर को बहस पूरी हो गई थी और कोर्ट ने फैसले के लिए 26 अक्टूबर का दिन तय किया था। राहुल गांधी सोमवार सुबह ही सुल्तानपुर कोर्ट पहुंच गए थे। कोर्ट ने जैसे ही राहुल गांधी को बरी किया, उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया।
भाजपा नेता विजय मिश्रा ने दायर किया था परिवाद
कोतवाली देहात क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी विजय मिश्रा ने राहुल गांधी की टिप्पणी से आहत होने का हवाला देते हुए सुल्तानपुर की अदालत में उनके खिलाफ मानहानि का परिवाद दाखिल किया था। इस मामले में राहुल गांधी को भी एमपी-एमएलए कोर्ट ने 16 दिसंबर 2023 को तलब किया था। इसके बाद राहुल गांधी अदालत में पेश हुए और उन्हें जमानत मिली थी।




