रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुराने नियमों में व्यापक बदलाव करते हुए उन्हें अधिक सख्त रूप दे दिया है। इन नए संशोधनों का मुख्य उद्देश्य शराब से जुड़े व्यवसायों में पारदर्शिता लाना और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। सरकार का मानना है कि नए नियम लागू होने से न केवल व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि गैरकानूनी कारोबार पर भी लगाम लगेगी।
इसके अलावा, देशी शराब की आपूर्ति व्यवस्था को लेकर भी सख्ती बरती गई है। यदि दुकानों की ओर से मांग के बावजूद समय पर सप्लाई नहीं की जाती या बार-बार देरी होती है, तो संबंधित जिम्मेदारों पर भी भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इस प्रावधान के जरिए वितरण प्रणाली को सुचारू और जवाबदेह बनाने की कोशिश की गई है।
आबकारी विभाग ने इन सभी बदलावों को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम 1995 में संशोधन किया है। इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिससे नए नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। सरकार को उम्मीद है कि इन कड़े प्रावधानों से शराब कारोबार में अनुशासन बढ़ेगा और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगेगी।


