छत्तीसगढ़

Morbi Bridge Accident: मोरबी पुल हादसे पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली । गुजरात के मोरबी जिले में पुल हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया है कि यह दुर्घटना सरकारी अधिकारियों की लापरवाही और विफलता को दर्शाती है। पिछले एक दशक में देश में ऐसी कई दुर्घटनाएं हुई हैं जहां कुप्रबंधन, कर्तव्य में चूक और रखरखाव गतिविधियों में लापरवाही के कारण बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने के मामले सामने आए हैं।

इस हादसे में135 लोगों की गई थी जान

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पार्डीवाला की पीठ अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी। मोरबी में 30 अक्टूबर की शाम पुल हादसे में महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 135 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे। याचिका में घटना की जांच के लिए शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग के गठन की मांग की गई है।याचिका में राज्यों को पुराने स्मारकों और पुलों के सर्वेक्षण और जोखिम मूल्यांकन के लिए समिति बनाने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।