छत्तीसगढ़

हरियाणा सरकार को हाई कोर्ट की दो टूक, बिना हमारी इजाजत गुरमीत राम रहीम को ना दें पैरोल

नईदिल्ली : बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम को पैरोल दिए जाने को लेकर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा है कि रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम को बिना कोर्ट की इजाजत के पैरोल नहीं दी जा सकती है।

दरअसल एसडीपीसी ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमे राम रहीम को पैरोल दिए जाने का विरोध किया गया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अब आगे से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पैरोल दिए जाने से पहले हाई कोर्ट की अनुमति ली जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ऐसे जितने भी लोगों को पैरोल दी गई है उसकी एक लिस्ट तैयार करके कोर्ट को सौंपी जाए।

बता दें कि राम रहीम को हाल ही में 50 दिन की पैरोल दी गई थी। इससे पहले नवंबर 2023 में भी उसे 21 दिन की पैरोल दी गई थी। गुरमीत राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल में रखा गया है, यहां वह 20 साल की सजा काट रहा है।पैरोल पर बाहर आने के बाद गुरमीत राम रहीम ने आश्रम पहुंचकर एक वीडियो जारी किया था। जिसमे वह भक्तों को संबोधित कर रहा है। वह कहता है कि आपकी सेवा में हाजिर हो गए हैं। आप जहां भी हैं वहां पर खुशियां मनाइए।

यूपी आने की जरूरत नहीं है। राम रहीम ने अपने फॉलोवर्स से कहा कि राम पर्व चल रहा है, आप उसमे शामिल हों। हम सभी राम की संतान हैं, पूरा देश दीवाली मना रहा है। आप लोग भी उसमे शामिल हों।