छत्तीसगढ़

केंद्र vs केजरीवाल: अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर किसका अधिकार? सुप्रीम कोर्ट में नौ नवंबर को सुनवाई

नईदिल्ली I दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार मांग रही केजरीवाल सरकार की याचिका पर सुनवाई की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ अब इस मामले में नौ नवंबर से सुनवाई शुरू करेगी। बता दें कि दिल्ली सरकार ट्रांसफर-पोस्टिंग समेत अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण की मांग कर रही है।

फिलहाल ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार एलजी के पास
बता दें कि पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा इस मामले में संशोधन के बाद से अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार एलजी यानी उपराज्यपाल के पास है। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि ये मामला दिल्ली अधिनियम से हुए संशोघन से भी जुड़ा है।

क्या कहना है दिल्ली सरकार का
दिल्ली सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में केंद्र सरकार के पास सिर्फ जमीन, पुलिस और लोक आदेश यानी कानून व्यवस्था के मामले में अधिकार मिला है, इसलिए वह इन्हीं से संबंधित अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती है। लेकिन केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को चलाने से संबंधित गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट में 2021 में संशोधन किया था जिसके तहत उपराज्यपाल को कई और अधिकार दे दिए गए थे। दिल्ली सरकार ने इस संशोधन को भी चुनौती दी है I