
रायपुर । कोयला लेवी घोटाले में आरोपी रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत कड़ी शर्तों के साथ दी है। बताया जा रहा है कि गवाहों को प्रभावित करने के आशंका के चलते कोर्ट ने कहा है कि जमानत के बाद छत्तीसगढ़ में रहने पर पाबंदी लगाई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकार दत्ता की डबल बेंच ने इस जमानत याचिका पर सुनवाई की है।
हालांकि आरोपी जमानत मिलने के बावजूद जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। उन्हें ईओडब्ल्यू में दर्ज दूसरे मामलों की वजह से जेल में ही रहना होगा।